छतरपुर।। जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण के पांच प्रकरणों में कुल 17 लाख 45 हजार 300 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित प्रकरणों में गिट्टी, मिट्टी एवं डस्ट के अवैध परिवहन एवं भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों पर अर्थदंड लगाया गया है।
अनावेदक मिट्टी के अवैध उत्खनन परिवहन में दीपक पटैरिया एवं अन्य पर 327000 रूपए, गिट्टी में कमलेश कुमार तिवारी पर 108000 रूपए, पीपीएस मिनरल्स एवं स्टोन क्रेशर पर डस्ट में 1080000 रूपए, डस्ट में जगदीश चन्द्र सोनी पर 216000 रूपए एवं गिट्टी में प्रहलाद सिंह परिहार पर 14300 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिले में निरंतर सघन जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी खनिज कारोबारियों एवं वाहन संचालकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।
