**करीब 1600 लीटर डीजल व प्रयुक्त वाहन पिकअप टैंकर जप्त**
छतरपुर:-ज्वलनशील पदार्थ डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस बिना परमिट के विक्रय, परिवहन, एकत्र करना अवैधानिक है, लापरवाही व असावधानी से आकस्मिक दुर्घटना का कारक भी है। ज्वलनशील पदार्थों के संग्रह, विक्रय, परिवहन के लिए शासन द्वारा परमिट निर्धारित किए गए हैं एवं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए मानक भी निर्धारित किये गए हैं। छतरपुर पुलिस द्वारा ज्वलनशील पदार्थ के अवैध रूप से संग्रह व विक्रय करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी। कार्यवाही भी निरंतर की जा रही है।
रात्रि रोड पेट्रोलिंग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस को फोरलेन हाईवे में झांसी तरफ से एक पिकअप वाहन में ज्वलनशील तरल पदार्थ डीजल परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। राजनगर रोड बाईपास फोरलेन ओवर ब्रिज के पास पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया। पिकअप वाहन टैंकर में करीब 1600 लीटर डीजल भरा हुआ था, आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए। पिकअप टैंकर वाहन, उसमे भरा ज्वलनशील तरल पदार्थ डीजल मात्रा करीब 1600 लीटर जप्त कर अवैध रूप से परिवहन कर रहे चालक सहित दो आरोपियों।
1. सुरेंद्र सिंह ग्राम तिदनी थाना नौगांव
2. तोहीद खान न्यू कॉलोनी नौगांव
को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई, विवेचना कार्यवाही जारी है।
उक्त कार्यवाही नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अरविंद कुजूर, सहायक उप निरीक्षक गिरजेश राजा, प्रधान आरक्षक अवधेश चतुर्वेदी, ब रामजन्म यादव एवं पुलिस टीम की मुख्य भूमिका रही।
**नरेंद्र सर्राफ अधिमान्य पत्रकार**