भोपाल।। भले ही प्रदेश में रात 11 बजे के बाद आपको बाजार में भोजन से लेकर अन्य जरुरी चीजें न मिलें, लेकिन अगर देर रात किसी मयकदे को शराब पीने की तलब लगे तो उसे वह जरुर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए बाकायदा नई शराब नीति में प्रावधान किया गया है। अहम बात यह है कि शराब दो बजे रात तक भी मिलेगी। यही वजह है कि नई शराब नीति में किए गए इस तरह के प्रावधानों ने एक बार फिर सभी को चौका दिया है। इस तरह के प्रावधान तब किए जा रहे हैं, जब प्रदेश में शराब को लेकर लगातार महिलाएं मोर्चा खोलती रहती हैं। नई शराब नीति के तहत देर रात तक शराब पीने की छूट देने जा रही है। जिसमें होटल, रिसार्ट, क्लब एवं पर्यटन स्थलों पर रात 12 बजे तक शराब पीने की छूट रहेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फीस देकर शराब पिलाने का समय रात 2 बजे तक भी बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी अब शराब उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। सरकार को यह नीति नए वित्त वर्ष यानि की 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति के तहत शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें सुबह 8.30 बजे से रात 11.30 बजे तक खुलेंगी। अब तक शराब दुकाने बंद होने का समय रात 11 बजे तक का तय था, लेकिन अब इसमें भी आधा घंटे का समय बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि यह समय लेखा संधारण के लिए बढ़ाया गया। जबकि रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब में विदेशी शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 11.30 बजे तक की जा सकेगी। इसके बाद पीने के लिए आध घंटे यानि की 12 बजे तक का समय तय किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान के तहत इन विशेष स्थानों पर शराब बेचने एवं पीने का समय रात 2 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक दिन की 5 हजार रुपए की अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा। प्रदेश की भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत तमाम व्यावसायिक उड़ान वाले हवाईअडों पर प्रवेश एवं बाहर निकलने वाले द्वार पर विदेशी शराब के काउंटर खुलेंगे।
प्रदेश में बिकेगी अंगूर से बनी शराब:
प्रदेश में पैदा होने वाले अंगूर से बनने वाली शराब सभी शराब दुकानों (वाइन और एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट दुकानों में बिकेगी। इन कंपोजिट दुकानों से विदेशी शराब की बिक्री भी की जा सकेगी। यही नहीं प्रदेश के अंगूरों से बनाई जाने वाली शराब को पूरी तरह से एक्साइज ड्यूटी से मुक्त रखने का भी निर्णय लिया गया है। नीति में शराब दुकानों से हेरिटेज मदिरा की भी बिक्री का प्रावधान किया गया है। हेरीटेज शराब को सरकार ने 31मार्च 2030 तक के लिए वैट से मुक्त किया हुआ है।
यह भी किए गए हैं प्रावधान:
वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी पॉलिसी में किए गए प्रावधान के तहत पिछले वर्ष के ठेका मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक पर शराब दुकानों को नीलाम किया जाएगा। साथ ही शर्त है कि कुल शराब दुकानों का 75 प्रतिशत के ठेकेदारों के रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही दुकान आवंटित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो शराब दुकानों की फिर से नीलामी होगी। वहीं, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से शराब दुकान की दूसरी पिछले निर्णय के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।